Stomach was torn by stabbing death occurred during treatment Court sentenced the culprit to life imprisonment

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– फोटो : अमर उजाला

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मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र में 24 नवंबर 2023 को एक युवक को चाकू घोंपकर मौत के घाट उतार दिया था। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय की कोर्ट ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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हाईवे थाना प्रभारी निरीक्षक आनंद कुमार शाही ने बताया कि नौगांव निवासी विष्णु को गांव के ही तरुण चंद चतुर्वेदी ने चाकू घोंप दिया था। चाकू के वार से उसका पेट फट गया। हमलावर उसे मरा समझकर मौके से भाग गया। मौके पर मौजूद गांव का सुभाष उसे अस्पताल ले जाने लगा तो तरुण ने उसे भी जान से मारने की धमकी दी। सुभाष ने विष्णु को अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया था।

जिला अस्पताल में उसकी चिंताजनक हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। आगरा में 4 दिसंबर को इलाज के दौरान विष्णु ने दम तोड़ दिया था। भाई सरदार ने थाना हाईवे में तरुण चतुर्वेदी के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस ने तरुण को गिरफ्तार कर उसे खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय की कोर्ट ने गवाही और साक्ष्यों के आधार पर दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद है।

 



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