Strange noise was coming from the engine of the new car amount will have to be paid

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– फोटो : ANI

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 नई कार में स्पीड कम करने पर इंजन से आवाज आने लगती थी। कंपनी में शिकायत, मरम्मत के बाद भी समाधान नहीं हुआ। इस पर पीड़ित ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय में वाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष आशुतोष, सदस्य पारुल कौशिक और राजीव सिंह ने 60 दिन में 4 लाख 25 हजार 620 रुपये पीड़ित को दिलाने के आदेश दिए।

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ट्रांस यमुना फेज-2 निवासी उमेश प्रताप सिंह ने वाद दायर किया। प्रतिवादी सिकंदरा स्थित सियाराम मोटर्स, टाटा मोटर्स लखनऊ, एत्माद्दौला स्थित अशोका ऑटो सेल्स और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को बनाया गया।

बताया गया कि 4 मार्च 2016 को सियाराम मोटर्स से 5.86 लाख रुपये में एक्स शोरूम से इंडिगो कार खरीदी गई थी। 25 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन और 30 हजार रुपये एसेसरीज के अलग से दिए गए। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से कार का बीमा कराया गया। पॉलिसी एत्माद्दौला स्थित अशोका ऑटो सेल्स से जारी हुई। कुछ दिनों बाद ही कार में दिक्कत होने लगी थी।

 



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