संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा

Updated Thu, 29 Aug 2024 03:35 AM IST

Surrendered and accepted the blame, sentenced

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कासगंज। अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन/एसीजेएम न्यायालय में लंबित चले आ रहे तीन मामलों में छह दोषियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए दोषियों पर सजा व जुर्माना लगाकर दंडित किया।अमांपुर थाने में गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर हड्डी तोड़ने के मामले में आरोपित चले आ रहे ग्राम लोधीपुर निवासी फतेहसिंह, अमर सिंह व तिलक सिंह ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। तीनों ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना जुर्म स्वीकार करते हुए मुकदमा लड़ने में असमर्थता जताई। न्यायालय ने प्रत्येक पर 4000-4000 रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अमांपुर थाने में आयुध अधिनियम के मामले में आरोपित चले आ रहे ग्राम बीनपुर कलां निवासी पुष्पेंद्र ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने मुकदमा लड़ने में असमर्थता जताई। न्यायालय ने उसे दोषी पाते हुए 15 दिन के कारावास व 3000 रुपये जुर्माने से दंडित करने के आदेश दिए ।तीसरे मामले में अमांपुर थाना क्षेत्र में गाली-गलौज करने के आरोपी हरी सिंह व राजवीर निवासी ग्राम खुशालपुर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में आत्मसमर्पण करते हुए जुर्म स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने दोनों को दोष सिद्ध पाते हुए हुए प्रत्येक को 1600 रुपये जुर्माने से दंडित किया।

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