
फर्जी दस्तावेजों से पाई शिक्षक की नौकरी
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फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वर्ष 2015 में राजकीय इंटर कॉलेज गुतहरा में तैनात शिक्षक की सेवा समाप्ति के आदेश अपर शिक्षा निदेशक ने जारी किए हैं। अपर शिक्षा निदेशक ने संबंधित शिक्षक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जारी किए हैं।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) वर्ष 2014 के रिक्त पदों पर चयन के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस दौरान चिदानंद पुत्र श्रीकृष्ण को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति मिली थी। इस शिक्षक के संबंध में पूर्व विधायक प्रणतपाल सिंह ने माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी से शिकायत की थी। विभाग ने फर्जी शैक्षिक प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी प्राप्त कर सरकारी राजकोष को लाखों रुपये का नुकसान पहुंचाने की शिकायत की जांच कर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश जिला विद्यालय निरीक्षक को दिए थे।
जांच आख्या में अवगत कराया गया कि मथुरा जिले की तहसील महावन के गांव कारव निवासी चिदानंद पुत्र श्रीकृष्ण की नियुक्ति मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक अलीगढ़ द्वारा जारी आदेश के क्रम में सहायक अध्यापक (विज्ञान/गणित) के पद पर राजकीय हाईस्कूल मुहरिया में हुई थी। नियुक्ति के समय उपलब्ध कराए गए हाईस्कूल एवं इंटर के अकंपत्रों को सत्यापन के लिए तत्कालीन मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक अलीगढ़ ने रजिस्ट्रार/सचिव/परीक्षा नियंत्रक/निदेशक (मूल्यांकन) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान को भेजा। संस्थान ने छात्र दीपेश कुमार व छात्र चिदानंद व अन्य 22 छात्रों के 10वीं व 12 वीं के अंकपत्रों के फर्जी होने की सत्यापन रिपोर्ट मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भेजी गई। इस सत्यापन आख्या के स्थान पर एक फर्जी सत्यापन आख्या कार्यालय को भेजी गई।