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झांसी। तीस वर्ष पूर्व दलित के साथ मारपीट के मामले में दोष सिद्ध एक अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट के न्यायालय ने नेकचलनी की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, ग्राम बुखारा निवासी हल्के ने 18 अक्टूबर 1995 को थाना मऊरानीपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया था कि गांव के ही दबंग चंद्रभान सिंह ने जान बूझकर जानवर उसके खेतों में घुसा कर फसल खराब करवाने का आरोप लगाते हुए मारपीट कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोप सिद्ध होने पर चंद्रभान को नेकचलनी की सजा सुनाई। इस छह माह की परिवीक्षा अवधि में अभियुक्त को नियत तिथियों पर परीवीक्षा अधिकारी के समक्ष हाजिरी देनी होगी। संवाद