संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा

Updated Sat, 24 May 2025 12:23 AM IST

The accused of kidnapping and raping a teenager was sentenced to 20 years of imprisonment


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मैनपुरी। सदर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक किशोरी को अगवा कर ले जाने के एक मामले में शुक्रवार को एडीजे पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने वर्ष 2023 में 16 वर्षीय पुत्री को अगवा किए जाने का केस थाना कोतवाली में दर्ज कराया था। किशोरी को ढूंढने के बाद पुलिस ने पीड़िता के न्यायालय में बयान दर्ज कराए थे। बयान के आधार पर आरोपी के विरुद्ध दुुष्कर्म की धारा बढ़ाते हुए पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में पेश की थी। तभी से मामले की सुनवाई एडीजे पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी। शुक्रवार को दोषसिद्ध होने पर आरोपी आकाश उर्फ नितिन निवासी नगला जुला को 20 साल कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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