अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी की जेल से रिहाई नहीं हो पाई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि पांच जून 2024 को थाना बड़ागांव में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें बताया था कि 12वीं में पढ़ने वाली उसकी नाबालिग बेटी की तीन महीने पहले से विशाल रायकवार से बातचीत होने लगी थी। इसी बीच एक दिन विशाल ने वादिया की पुत्री को पारीछा में कुएं के पास एक टूटे घर में बुलाया था। वहां पर विशाल के दोस्त भी मौजूद थे। सभी ने उसकी पुत्री के साथ गलत काम किया। इस दौरान वीडियो भी बना लिया गया था और यह बात घर में बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी।
इसके बाद, आरोपी बेटी से वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए गलत काम करने की बात कहने लगे। महिला ने बताया कि इसकी जानकारी होने पर वह रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंची। शिकायत पर पुलिस ने पारीछा निवासी विशाल रायकवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अभियुक्त की ओर से रिहाई के लिए जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे न्यायालय ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
