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झांसी। तीन माह पहले कुल्हाड़ी से हमला कर व्यक्ति को मरणासन्न करने के आरोपी की गरौठा के एडीजे की अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक सुमित्रा देवी ने दो अक्तूबर को ककरबई थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि उसके पति 25 सितंबर को खेत से बाइक द्वारा घर की ओर आ रहे थे। उनके साथ एक महिला भी बैठी थी। जब वह धनोरा-ककरबई मार्ग पर थे तभी घात लगाए प्रभुदयाल ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। पति गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने चार्जशीट पेश की थी। शुक्रवार को प्रभुदयाल की ओर से जमानत की अर्जी लगाई गई, लेकिन एडीजे गरौठा कनिष्क सिंह ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।