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The culprits involved in the robbery of a bullion businessman were sentenced to 14 years' imprisonment and a fine of Rs 23,000 each was also imposed.



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संवाद न्यूज एजेंसी

झांसी। नौ वर्ष पूर्व तमंचे से धमकाकर सराफा कारोबारी से लूट की वारदात को अंजाम देने का आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र पवन कुमार शर्मा के न्यायालय ने दो लोगों को 14-14 साल की सजा सुनाई। 23-23 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सराफा कारोबारी रमाकांत गुप्ता ने 23 जुलाई 2016 को थाना गुरसराय में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह रात में दुकान बंद कर भाई के साथ घर जा रहा था। भाई मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा था। उसके हाथ में थैले में 80 हजार रुपये और सोने-चांदी के जेवरात थे। घर के नजदीक पहुंचने पर बाइक से आए दो बदमाशों में से एक ने झपट्टा मारकर थैला छीन लिया। दोनों भाइयों ने बदमाशों का पीछा कर उन्हें रोका तो बदमाशों ने तमंचा निकाल कर जान से मारने की धमकी दी और बाइक छोड़कर भाग गए। पुलिस ने बाइक के आधार पर दोनों लुटेरों थाना सीपरी बाजार क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पाडरी निवासी बाबा कबूतरा और ऐश कबूतरा को गिरफ्तार कर लूट का माल बरामद किया। बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय ने दोषियों को 14-14 वर्ष की सजा सुनाई।



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