मैनपुरी। राधारमण रोड स्थित डीएन नगर के रहने वाले एक लिपिक के आश्रितों को बीमा कंपनी 12.72 लाख रुपया मुआवजा के रूप में अदा करेगी। इस धनराशि पर 7.5 प्रतिशत ब्याज भी मिलेगा। लिपिक की थाना कोतवाली क्षेत्र में 10 साल पहले मौत हो गई थी। मृतक के आश्रितों ने दायर की गई याचिका पर मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी ने बीमा कंपनी को यह आदेश दिया है। राधारमण रोड स्थित डीएन नगर के रहने वाले अभय कुमार दुबे करहल बाईपास चौराहा स्थित महारानी लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज में लिपिक की नौकरी करते थे। वह 16 अप्रैल 2015 को सुबह 10 बजे बाजार से पैदल घर जा रहे थे। थाना कोतवाली क्षेत्र में पाठक अस्पताल के पास एक कार के चालक ने उनको टक्कर मार दी। 17 अप्रैल को उपचार के दौरान सैफई अस्पताल में उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी रीतू दुबे, पुत्र आदर्श, पुत्री अंतरा, मां मायादेवी, पिता रामऔतार ने मुआवजा पाने के लिए मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण में कार की बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी राधारमण रोड के शाखा प्रबंधक के खिलाफ सात जुलाई 2015 को याचिका दायर की। पीड़ितों ने मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण में दुर्घटना और कार के चालक की लापरवाही के संबंध में प्रमाण पेश किए। बताया कि मृतक इंटर कॉलेज में लिपिक थे। उन पर परिवार की जिम्मेदारी थी। प्रमाणों और साक्ष्यों के आधार पर मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी इंतेखाब आलम ने बीमा कंपनी के शाखा प्रबंधक को आदेश दिया कि मृतक आश्रितों को 12.72 लाख रुपया रुपये मुआवजे के रूप में अदा किया जाए। इस धनराशि पर याचिका दायर होने की तिथि से भुगतान की तिथि तक 7.5 प्रतिशत ब्याज भी दिया जाएगा।