संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा

Updated Thu, 29 Jan 2026 03:09 AM IST

The insurance company will have to pay the amount spent on treatment



आगरा। बीमा अवधि में स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी कंपनी ने इलाज पर खर्च हुई रकम अदा नहीं की। शिकायत पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष आशुतोष और सदस्य पारुल कौशिक ने आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योंरेस कंपनी से पीड़ित को इलाज पर खर्च की रकम 8.70 लाख रुपये 45 दिन के अंदर अदा करने के आदेश दिए।

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साथ ही मानसिक कष्ट और वाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपये अलग से अदा करने के लिए भी कहा है। सिकंदरा थाना क्षेत्र के पुष्पांजलि वाटिका निवासी अनिल कुमार कुलश्रेष्ठ ने वाद दायर किया था। बताया कि उन्होंने अपनी और पत्नी के लिए 25 नवंबर 2019 को बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी से मेडिकल पॉलिसी ली। बाद में उन्होंने पॉलिसी को आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योंरेस कंपनी में पोर्ट करा दिया। 25 नवंबर 2020 में मेडिकल ग्रुप स्वास्थ्य पॉलिसी ली। इसके बाद वह लगातार पॉलिसी लेते रहे। 11 सितंबर 2022 को हरियाणा गुरुग्राम स्थित मेदांता हॉस्पिटल में सर्जरी कराई। करीब 10 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा। कंपनी वालों ने एक पत्र भेजा और लिखा कि आपने मधुमेह की बीमारी को पाॅलिसी लेने से पहले छिपाया था। उन्होंने सभी दस्तावेज पूरे कर कंपनी में क्लेम किया। 3 जुलाई 2023 को कंपनी से क्लेम खारिज कर दिया।



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