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Illegal slaughter houses: प्रदेश में अवैध स्लॉटर हाउस का मामला गर्माता जा रहा है। अब इस मामले में तीन स्लॉटर हाउस को दी गई एनओसी रद्द कर दी गई है।


यूपी में मांस का कारोबार।
– फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
प्रदेश में तीन स्लॉटर हाउस को दी गई एनओसी रद्द कर दी गई है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने गाजियाबाद में क्षमता वृद्धि और उन्नाव में दो नए स्लॉटर हाउस खोलने के लिए ये अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किए थे। लेकिन, इसमें नियमानुसार राज्यस्तरीय समिति से अनुमति नहीं ली गई थी। मामले में यूपीपीसीबी के दो अधिकारी विवेक राय और अनिल माथुर पहले ही निलंबित किए जा चुके हैं। प्रदेश सरकार ने अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को भी हटाकर प्रतीक्षारत कर दिया था।
गाजियाबाद के अल-नासिर स्लॉटर हाउस के पास 31 दिसंबर 2024 तक के लिए दो सौ पशु प्रतिदिन काटने की एनओसी है। यूपीपीसीबी ने इस क्षमता को बढ़ाकर दो सौ पशु प्रति शिफ्ट यानी 600 पशु प्रतिदिन कर दिया। यह एनओसी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होती। अब यूपीपीसीबी ने क्षमता वृद्धि के लिए जारी अपनी यह एनओसी रद्द कर दी है। अब अन-नासिर को पुरानी क्षमता पर भी स्लॉटर हाउस चलाने के लिए नए सिरे से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
उन्नाव में एओवी एक्सपोर्ट्स और अल-हक फर्मों को भी नए स्लॉटर हाउस खोलने के लिए दी गई एनओसी कैंसिल कर दी गई है। यहां बता दें कि नए स्लॉटर हाउस खोलने या पहले से चल रहे स्लॉटर हाउस की क्षमता वृद्धि के लिए लाइसेंस (अनुमति) प्रमुख सचिव, नगर विकास की अध्यक्षता में बनी राज्यस्तरीय समिति से लेनी होती है। ये तीनों ही मामले राज्यस्तरीय समिति के विचार के लिए प्रस्तुत किए बिना ही एनओसी दी गई थी। मामले की शिकायत उच्चस्तर पर की गई थी, जिसके पर शासन ने कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया।