संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा

Updated Thu, 14 Nov 2024 12:28 AM IST

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The person who carried out the deadly attack was sentenced to five years in prison.



मैनपुरी। थाना किशनी क्षेत्र में 15 साल पहले एक युवक पर जानलेवा हमला करने वाले को स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट मीतासिंह ने पांच साल की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

थाना किशनी क्षेत्र के गांव दौलतपुर के रहने वाले ईश्वर दयाल जाटव को विपिन कुमार पांडेय निवासी कमलपुर किशनी ने एक जून 2009 को जानलेवा हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसको जान से मारने की धमकी देते हुए जाति सूचक गालियां दीं। घायल ने थाना किशनी में रिपोर्ट दर्ज करा दी। तत्कालीन सीओ भोगांव राहुल कुमार ने जांच करने के बाद विपिन कुमार पांडेय के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।

मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट मीतासिंह के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, घायल सहित गवाहों ने विपिन पांडेय केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर उसको जानलेवा हमला करने का दोषी पाया गया। स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट मीतासिंह ने विपिन कुमार पांडेय को पांच साल की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।



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