झांसी। सांसद अनुराग शर्मा की जमीन के फर्जी दस्तावेज लगाकर पीएम फसल बीमा का क्लेम हड़पने के आरोपी ऋतिक सिंह को जनपद न्यायाधीश कमलेश कच्छल की कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया।

अमर उजाला ने पिछले माह इस फर्जीवाड़ा को उजागर किया था। यह मामला सामने आने के बाद सहायक कृषि अधिकारी धर्मराज मीणा ने प्रेमनगर थाने में जालौन के डकौर गांव निवासी ऋतिक पुत्र जितेंद्र के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि ऋतिक ने सांसद अनुराग शर्मा की नयागांव मौजे में स्थित जमीन के फर्जी दस्तावेज लगाकर पीएम फसल बीमा योजना के तहत रबी सीजन 2024-25 की क्षतिपूर्ति राशि 1.64 लाख रुपये हड़प लिए।

प्रेमनगर थाने में आरोपी के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। आरोपी की ओर से 21 जनवरी को न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई गई थी। इसमें आपराधिक कृत्य से इन्कार किया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता (क्राइम) मृदुलकांत श्रीवास्तव ने दलील दी कि आरोपी ने कूट रचित दस्तावेज लगाकर बीमा राशि लेने का गंभीर कृत्य किया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है।



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