– मामले से अन्जान था पति, आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर भेजा गया जेल, मोबाइल भी जब्त
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। न्यायालय में बयान दर्ज कराने आई दुष्कर्म पीड़िता की आरोपी ने मोबाइल से फोटो खींचकर उसके पति को भेज दी। फोटो देखकर पति भड़क गया। उसने पीड़िता के भाई को फोन कर अपनी पत्नी से संबंध तोड़ने की धमकी दे डाली। इससे पीड़िता न्यायालय में ही रोने लगी। कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी की जमानत निरस्त कर उसे जेल भेज दिया। साथ ही उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया।
बबीना थाने में साल 2015 में एक नाबालिग से दुष्कर्म और अपहरण का मुकदमा एक महिला समेत तीन आरोपियों पर दर्ज किया गया। दर्ज हुआ। मुख्य आरोपी कमल कुशवाहा मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के थाना भौंती के गांव मुहार का रहने वाला है। वहीं, दूसरा आरोपी बंटी कुशवाहा झांसी का निवासी है। जबकि महिला मुख्य आरोपी की रिश्तेदार है। मामले में कुछ माह बाद ही कमल और बंटी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। जबकि महिला अब तक फरार है। वहीं, बालिग होने दुष्कर्म पीड़िता की शादी कर दी गई।
शुक्रवार को न्यायालय में दुष्कर्म पीड़िता माता-पिता के साथ बयान दर्ज करने पहुंची थी। यहां मुख्य आरोपी कमल अपनी पत्नी के साथ आया था। बयान दर्ज करने के दौरान कमल ने न्यायालय कक्ष के बाहर जाकर मोबाइल से पीड़िता की फोटो खींचकर उसके पति को भेज दी। यही नहीं, उसने वीडियो कॉल से पति को उसकी पत्नी की न्यायालय में मौजूदगी भी दिखाई।
पति बोला पीड़िता के भाई से तुम्हारी बहन से दुष्कर्म हुआ था
वीडियो कॉल और फोटो देखकर पीड़िता का पति भड़क गया। उसने अपने साले को फोनकर कहा कि उसने दुष्कर्म की बात क्यों छिपाए रखी। इसके बाद पति ने पीड़िता को फोनकर संबध तोड़ने की धमकी दे डाली। इससे पीड़िता रोने लगी और जिंदगी बर्बाद होने की दुहाई देने लगी।
आरोपी ने इंस्टाग्राम पर भी अपलोड किया
मामले की जानकारी मिलने पर न्यायालय ने आरोपी को तलब कर उसके मोबाइल की जांच कराई। पता चला कि फोटो और वीडियो इंस्टाग्राम पर भी अपलोड किया गया है। पीड़िता के पति को फोटो भेजने और वीडियो कॉल करने की भी पुष्टि हुई। इसके बाद कोर्ट ने पीड़िता की गोपनीयता भंग करने को बेहद गंभीर माना। पीड़िता की लिखित शिकायत पर न्यायालय ने आरोपी कमल कुशवाहा की जमानत अर्जी खारिज करते हुए जेल भेज दिया।
जमानत की शर्तों का किया उल्लंघन
विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि हाईकोर्ट से दुष्कर्म के आरोपी को इस शर्त पर जमानत मिली थी कि वह पीड़िता और गवाहों को नहीं धमकाएगा। न ही पीड़िता की गोपनीयता को भंग करेगा। मामले की जानकारी हाईकोर्ट को भी दी जाएगी।
रक्षाबंधन के बहाने आई थी ससुराल से
दुष्कर्म पीड़िता की शादी झांसी से बाहर हुई है। गवाही के लिए कोर्ट का समन उसके मायके पहुंचा था। मायके से रक्षा बंधन के बहाने उसे गवाही के लिए बुलाया था।
