{“_id”:”671ac20d72ab82630a05ceb4″,”slug”:”the-rapist-was-sentenced-to-10-years-rigorous-imprisonment-and-a-fine-of-rs-17000-jhansi-news-c-11-1-jhs1002-420093-2024-10-25″,”type”:”story”,”status”:”publish”,”title_hn”:”Jhansi News: दुष्कर्मी को 10 वर्ष का कठोर कारावास, 17 हजार अर्थदंड”,”category”:{“title”:”City & states”,”title_hn”:”शहर और राज्य”,”slug”:”city-and-states”}}

संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में द्रुतगामी न्यायालय/पाॅक्सो अधिनियम जितेन्द्र यादव के न्यायालय ने एक अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है। अभियुक्त पर 17 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
लोक अभियोजक चंद्रप्रकाश शर्मा ने बताया कि वादी मुकदमा ने थाना बबीना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी (15) को अकेला पाकर विजय अहिरवार ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म कर भाई को जान से मारने की धमकी दी थी। इसी भय से लड़की ने किसी को कुछ नहीं बताया, अब मेरी लड़की लगभग चार माह से गर्भवती है। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय ने दोष सिद्ध पाने पर विजय अहिरवार को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 17 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
