The wife was killed the court sentenced the guilty husband and brother-in-law to life imprisonment

अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई (सांकेतिक)
– फोटो : ANI

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आगरा में विवाहिता की अपहरण कर हत्या के मामले में अदालत ने एत्मादपुर थाना क्षेत्र के गांव बिहारीपुर निवासी पति सुनील कुमार और देवर अनिल कुमार को दोषी पाया। अपर जिला जज-17 नितिन कुमार ठाकुर ने दोनों को उम्रकैद और 24 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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एत्माद्दौला थाना क्षेत्र के नगला मोहनलाल निवासी धनपाल सिंह ने केस दर्ज कराया था। बताया कि 2005 में उन्होंने अपनी पुत्री सोनू की शादी सुनील कुमार के साथ की थी। पति व अन्य अतिरिक्त दहेज के लिए उत्पीड़न करने लगे। कई बार मारपीट कर घर से निकाल दिया।

बाद में पंचायत में माफी मांग पुत्री को ससुराल ले गए। 29 अप्रैल 2014 को पुत्री अपने पति की कुबेरपुर स्थित परचून की दुकान पर गई थी। जब सात मई को पुत्री को फोन किया तो फोन स्विच ऑफ था। दूसरे दिन ससुराल जाकर पता किया तो पुत्री वहां नहीं मिली। तब पड़ोसियों ने बताया कि 29 अप्रैल को उनकी पुत्री को पति व अन्य के साथ देखा था। पुलिस ने केस दर्ज कर पुत्री के शव को बरामद किया था।

 



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