मैनपुरी। थाना एलाऊ क्षेत्र में सात साल पहले युवक पर जानलेवा हमले करने वाले तीन लोगों को अपर जिला जज तृतीय राकेश पटेल ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। उन पर 11-11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद तीनों को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।

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थाना एलाऊ के गांव अर्जुनपुर गढ़ी में 12 नवंबर 2017 को प्रमोद के घर पर दावत थी। दावत में शामिल होने गए उपेंद्र का गांव के ही उमेश पाल, नागेंद्र, आशिक, शिवराज सिंह से शाम चार बजे विवाद हो गया था। विवाद के बाद उपेंद्र घर आ गया। शाम छह बजे उमेश, नागेंद्र, आशिक, शिवराज सिंह उसके घर पहुंचे। उपेंद्र को गालियां दीं। जब उसने मना किया तो फायरिंग कर दी। फायरिंग से उपेंद्र घायल हो गया।

घायल के भाई देवेंद्र सिंह ने चारों के खिलाफ जानलेवा हमला करने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने आशिक का नाम निकालने के बाद उमेश पाल, नागेंद्र, शिवराज सिंह के खिलाफ चार्जशीट भेज दी। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज तृतीय राकेश पटेल की कोर्ट में हुई। वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। उमेश पाल, नागेंद्र, शिवराज सिंह को जानलेवा हमला करने का दोषी पाया गया। तीनों को अपर जिला जज तृतीय राकेश पटेल ने 10-10 साल की सजा सुनाकर 11-11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाने के बाद उनको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।

आश्रितों को मिलेगा मुआवजा

अपर जिला जज ने जानलेवा हमला करने वाले उमेश पाल, नागेंद्र, शिवराज सिंह पर 33 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आदेश में लिखा है कि जुर्माने की धनराशि में से 80 प्रतिशत धनराशि 26400 रुपये मृतक के आश्रितों को दी जाएगी। घटना के दो साल बाद घायल उपेंद्र की मौत हो गई थी। मुकदमे में उसकी गवाही नहीं हुई थी।



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