बरेली में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट अशोक कुमार यादव ने बृहस्पतिवार को युवती का अपहरण कर उसकी हत्या करने के तीन दोषियों को उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि, साक्ष्यों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दो आरोपियों को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने जुर्माने की राशि से 75 हजार रुपये मृतका के माता-पिता को बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को दो-दो माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।

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बारादरी थाने के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति की 20 साल की बेटी पांच जुलाई 2021 को घर से निकली थी। इसके बाद वापस नहीं लौटी। काफी तलाश करने पर पता नहीं लगा तो पिता ने 16 जुलाई को गुमशुदगी दर्ज कराई। 26 अगस्त को उसे पता लगा कि उनकी बेटी को सुभाषनगर थाना क्षेत्र में वाजपेयी की मिठाई की दुकान पर काम करने वाले बदायूं के थाना बिनावर के गांव पुठी सराय निवासी राजवीर के साथ देखा गया था। 

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कॉल डिटेल से पकड़ा गया आरोपी 

पुलिस ने मामले को अपहरण की धाराओं में तरमीम कर युवती की तलाश शुरू कर दी। युवती की कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने राजवीर को एक अक्तूबर को सेटेलाइट बस अड्डे के पास से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता लगा कि उसने प्रेम प्रसंग में फंसाने के बाद बहला-फुसलाकर युवती का अपहरण किया। इसके बाद हत्या कर दी थी। 



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