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उरई। छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने दंपती समेत तीन दोषियों को बीस-बीस साल की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख 70 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। महिला को दुष्कर्म में सहयोग करने का दोषी पाया गया है। वहीं, दपंती रिश्ते में पीड़ित किशोरी के चाचा-चाची लगते हैं।
एट थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने चार जून 2023 को थाना पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि 28 मार्च 2023 को उसकी नाबालिग बेटी को शहर के मोहल्ला पटेलनगर निवासी डोलू उर्फ मानवेंद्र व ग्राम अकोढ़ी हाल निवास एट थाना क्षेत्र के धुरट निवासी देवेंद्र अपनी पत्नी लक्ष्मी के सहयोग से बहलाकर अपने साथ ले गए थे। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। इससे क्षुब्ध होकर किशोरी के पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
इसके बाद पुलिस ने आननफानन तीनों के खिलाफ अपहरण व पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। आरोपितों की तलाश के लिए एसपी ने टीमें गठित की थीं। जिसके बाद एट पुलिस व एसओजी टीम ने मुखबिर की सूचना पर एट थाना क्षेत्र से छह जून को देवेंद्र व डोलू उर्फ मानवेंद्र व उसकी पत्नी लक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने 15 जून को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी।
एक साल तक चले ट्रायल के बाद मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने दंपती समेत तीन को दोषी पाते हुए 20-20 साल की सजा सुनाकर एक लाख 70 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर दोषियों को दो-दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। जुर्माने की राशि में पचास हजार रुपये पीड़िता को देने के भी आदेश दिए।
