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संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। दुकान पर बैठे दंपती सहित तीन लोगों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने का आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र पवन कुमार शर्मा प्रथम के न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को 13 साल छह माह और एक अभियुक्त को 14 साल छह माह के कारावास की सजा सुनाई।
31 हजार 500 सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया।अभियोजन पक्ष के अनुसार, बली मोहम्मद ने 15 जुलाई 2022 को थाना मोंठ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ग्राम बम्हरौली स्थित दुकान पर उसका भतीजा हजरत अपनी पत्नी कुरैशा बानो के साथ बैठा था। तभी बाइक सवार तीन अज्ञात युवकों ने आकर हज़रत से सिगरेट और गुटका लिया। पैसे मांगने पर पांच सौ रुपये का नोट थमा दिया। खुल्ले पैसे मांगने पर बाइक सवार तीनों युवक गालीगलौज करने लगे। शोर सुनकर बली मोहम्मद का पुत्र भी मौके पर पहुंच गया और गाली देने से मना किया तो बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से तमंचों से फायरिंग शुरू कर दी। इससे वादी का पुत्र, भतीजा और भतीजे की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं। मौके पर एकत्रित भीड़ ने बल प्रयोग कर एक हमलावर को दबोच लिया। उसने अपना नाम देवेंद्र कुशवाहा निवासी सेवढ़ा दतिया बताया। इसी बीच मौके पर पहुंची पुलिस ने देवेंद्र को थाने ले जाकर पूछताछ की तो उसने अपने अन्य साथियों के नाम बताए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 17 अगस्त 2022 को सभी हमलावरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से तमंचा, कारतूस बरामद कर उन्हें जेल भेज दिया गया। न्यायालय ने दोषी आकाश अहिरवार, अख्तर चुरैला उर्फ रामकुमार उर्फ रिंकू व अनिल कुशवाहा को साढ़े 13 साल और देवेंद्र कुशवाहा को साढ़े 14 साल के कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़ितों को बतौर प्रतिकर देने का भी आदेश सुनाया।
