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संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Sat, 21 Sep 2024 03:46 AM IST
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उरई। घर में घुसकर महिला से छेड़खानी के दोषी को तीन साल की सजा सुनाई गई है। कैलिया थाना क्षेत्र के एक गांव में युवक ने 11 जून 2018 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि वह घर पर नहीं था, उसकी पत्नी घर पर अकेली थी। वह खाना खाकर कमरे में सो रही थी, तभी रात में मोहल्ले का करन सिंह छत के रास्ते घर में घुस आया और कमरे में सो रही उसकी पत्नी के साथ छेड़खानी की। विरोध करने पर महिला को अपमानित कर गाली गलौज करने लगा। पुलिस ने करन सिंह खंगार के खिलाफ छेड़खानी, एससीएसटी में मामला दर्ज कर तीन अप्रैल 2021 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके खिलाफ एससीएसटी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। शुक्रवार को सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश प्रमोद कुमार गुप्ता ने करन सिंह को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा और दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया।