{“_id”:”66bbb1fde94a7804760fd1d4″,”slug”:”three-years-imprisonment-to-the-accused-of-keeping-the-stolen-bike-orai-news-c-224-1-ka11004-118461-2024-08-14″,”type”:”story”,”status”:”publish”,”title_hn”:”Jalaun News: लूटी गई बाइक रखने के दोषी को तीन साल कैद”,”category”:{“title”:”City & states”,”title_hn”:”शहर और राज्य”,”slug”:”city-and-states”}}

संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन

Updated Wed, 14 Aug 2024 12:50 AM IST

Three years imprisonment to the accused of keeping the stolen bike

Trending Videos



उरई। लूट की बाइक रखने के मामले में दोषी को न्यायाधीश ने तीन साल सजा सुनाकर बीस हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

Trending Videos

शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गोपालगंज निवासी दिनेश कुमार प्रजापति ने 18 जून 2012 को उरई कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 18 जून को घर से बाजार जा रहा था, तभी मोहल्ला चंद्रनगर स्थित संत निरंकारी आश्रम के पास बाइक सवार दो लोगों ने तमंचा लगाकर बाइक व मोबाइल छीन लिया। पुलिस ने दो अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। जांच में गोहन थाना क्षेत्र के गोहन गांव निवासी अनूप राजपूत का नाम प्रकाश में आया।

पुलिस ने अनूप राजपूत को कोतवाली क्षेत्र के 27 जुलाई 2012 को गिरफ्तार कर उसके पास से लूटी बाइक और मोबाइल बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने डकैती कोर्ट में आरोपी के खिलाफ 6 अक्तूबर 2012 को आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और सबूतों के आधार अपर स्पेशल जज डकैती कोर्ट डॉ अवनीश कुमार ने अनूप राजपूत को लूट की बाइक रखने के मामले में दोषी पाते हुए तीन साल की सजा सुनाई और बीस हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अभी अभी की खबरें