संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Thu, 26 Sep 2024 12:44 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Thu, 26 Sep 2024 12:44 AM IST
छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की सजा
मैनपुरी। थाना बेवर क्षेत्र में नौ साल पहले घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़ करने के आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई गई है। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने उस पर 7000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। थाना बेवर क्षेत्र के एक गांव में होली के दिन सात मार्च 2015 को मोनू कठेरिया निवासी नरौली थाना करहल ने एक घर में घुसकर किशोरी को रंग लगाने के बहाने छेड़छाड़ की। उसके विरोध करने पर गालियां देते हुए परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी। किशोरी के पिता ने मोनू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा की कोर्ट में हुई। गवाही के आधार पर मोनू को घर में घुसकर छेड़छाड़ करने का दोषी पाया गया।