Three years imprisonment under Gangster Act



इटावा। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने दोषी को तीन साल की कैद व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। थाना जसवंतनगर क्षेत्र के तत्कालीन एसआई महेंद्र सिंह ने सुसंगठित गिरोह बनाकर जघन्य अपराध करने के मामले में 17 अक्तूबर, 2006 को प्रीतम सिंह उर्फ लीला कंजड निवासी कंजड कॉलोनी पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। बुधवार को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद सजा सुनाई।


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