जिला क्राईम रिपोर्टर जालौन पर्वत सिंह बादल ✍️
(उरई जालौन) जनपद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत माह अक्टूबर 2023 के सापेक्ष अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को आवंटित खाद्यान्न का वितरण दिनांक 12.10.2023 से 25.10.2023 के मध्य वितरित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।जिला पूर्ति अधिकारी अनूप तिवारी ने बताया कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत माह अक्टूबर 2023 के सापेक्ष अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को आवंटित खाद्यान्न का वितरण दिनांक 12.10.2023 से 25.10.2023 के मध्य वितरित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के आवंटित गेहूं एवं चावल का वितरण उचित दर विक्रेताओं द्वारा अन्त्योदय राशनकार्डों पर 35 कि०ग्रा० खाद्यान्न (14 कि०ग्रा० गेहूं व 21 कि०ग्रा० चावल) प्रति कार्ड एवं पात्र गृहस्थी कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 कि०ग्रा० खाद्यान्न (02 कि०ग्रा० गेहूं व 03 कि०ग्रा० चावल ) प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क वितरण किया जाना है। उक्त अवधि में ई-पॉस के माध्यम से आधार आधारित वितरण किये जाने के साथ-साथ पोर्टेबिलिटी के माध्यम से वितरण की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले कार्डधारकों हेतु वितरण की अन्तिम तिथि दिनाँक 25-10-2023 को मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जा सकेगा।
अतः उक्त दिये गये निर्देशों के क्रम में समस्त अन्त्योदय / पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह अक्टूबर 2023 में उपरोक्तानुसार आवश्यक वस्तुऐं अपने सम्बन्धित उचित दर विक्रेताओं से दिनांक 12.10.2023 से दिनाँक 25.10.2023 के मध्य नियमानुसार निःशुल्क प्राप्त करने का कष्ट करें। उक्त दिवसों में जिन कार्डधारकों के ई-पॉस मशीन में फिंगर प्रिन्ट नहीं आ रहे है वह ओ०टी०पी० के माध्यम से वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 25-10-2023 को आवश्यक वस्तुयें प्राप्त कर लें तथा उक्त वितरण दिवसों में गेहूं एवं चावल के वितरण में पोर्टेबिलिटी सुविधा लागू रहेगी।
सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अवधि में नियमित दुकान खोलकर कार्डधारकों को नियमानुसार खाद्यान्न का वितरण करना सुनिश्चित करें तथा निः शुल्क वितरण की सूचना जनसामान्य के सूचनार्थ दुकान पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें ताकि कार्डधारकों को विधिवत जानकारी हो।

