
कोर्ट का फैसला।
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उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में घटना करहल थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव की है। गांव निवासी सुखराम द्वारा जमीन का बंटवारा नहीं करने की जिद घटना की वजह बनी। सुखराम ने अपनी पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी कर ली थी। पहली पत्नी का पुत्र मनीष बंटवारा चाहता था। पिता द्वारा बंटवारा नहीं करने पर उसने पिता सुखराम, सौतेली मां सुषमा, सौतेले भाई अभिषेक की हत्या कर दी थी।
हत्या के बाद से ही मनीष, उसके रिश्तेदार वीरेंद्र यादव निवासी नगला बसई थाना बकेबर जिला इटावा, कमलेश उर्फ कल्लू निवासी आलमपुर थाना भरथना जिला इटावा जेल में बंद थे। मनीष गवाही देने वालों को धमकाता भी था। तीनों को 28 जनवरी 2022 को एफटीसी द्वितीय जज तरन्नुम खान ने फांसी की सजा सुनाई थी।
