
अदालत
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अलीगंज के चर्चित कारोबारी संदीप गुप्ता हत्याकांड मुकदमे में वादी बहस के दौरान वादी पक्ष द्वारा जिला जज की अदालत में दायर की गई ट्रांसफर अर्जी खारिज कर दी गई। अर्जी में अनुरोध किया गया था कि मुकदमे की सुनवाई किसी अन्य न्यायालय में कराई जाए। बहस के बाद सत्र न्यायालय ने अर्जी खारिज की है।
बता दें कि गांधी आई तिराहे पर हुए इस हत्याकांड में बीस लाख रुपये की सुपारी देकर हत्या कराया जाना उजागर हुआ था। जिले के चर्चित शूटर प्रवीन बाजौता व उसके दो साथी शूटर के रूप में सामने आए। वहीं, सुपारी देने वाले अंकुश अग्रवाल, उसके पिता सहित दस अन्य नाम रेकी व मदद में सामने आए।
मुकदमे का ट्रायल एडीजे तीन की अदालत में चल रहा है। जिसमें गवाही की सभी प्रक्रिया पूरी हो गईं। बहस भी पूरी हो गई। मगर किन्हीं कारणों से बहस की प्रक्रिया फिर से जारी है। इसी बीच पिछले माह वादी पक्ष की ओर से जिला जज की अदालत में ट्रांसफर अर्जी दायर की गई। जिसमें मुकदमे की सुनवाई किसी अन्य अदालत में कराने का अनुरोध किया गया। मगर सत्र न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद ट्रांसफर अर्जी को खारिज कर दिया है। अब मुकदमे का ट्रायल उसी न्यायालय में जारी रहेगा और अगली तारीख पर बहस आदि की प्रक्रिया होगी।