मैनपुरी। थाना करहल के गांव सैलामऊ के रहने वाले बंटू यादव और कृष्ण गोपाल यादव पर तमंचे रखने में एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 27 साल तक मुकदमा लड़ने के बाद अदालत में हाजिर होकर अपना अपराध स्वीकार करने पर अदालत उठने तक की सजा सुनाई गई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम जसीम खान के न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई की गई है।
वर्ष 1997 में थाना कुर्रा के तत्कालीन थानाध्यक्ष केडी भूमला ने थाना करहल के गांव सैलामऊ के रहने वाले बंटू यादव और कृष्ण गोपाल यादव को पकड़ा। उनके पास से दो तमंचे बरामद किए गए। दोनों के खिलाफ थाना कुर्रा में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट न्यायालय में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम के न्यायालय में हुई।
न्यायालय में बंटू और कृष्णगोपाल लगातार हर तारीख पर हाजिर हुए। लगातार तारीखें करने के बाद दोनों ने मुकदमे का जल्द निस्तारण कराने के लिए न्यायालय में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम जसीम खान ने दोनों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उनको अदालत उठने तक की सजा सुनाई है। अपराध स्वीकार करने के बाद उनका मुकदमा समाप्त कर दिया गया है।
