Two individuals were sentenced after being found guilty under the Gangster Act.



झांसी। स्पेशल गैंगस्टर एक्ट न्यायालय ने गैंगस्टर मामले में दो को दोषी ठहराते हुए उनको चार साल 11 महीने की कैद समेत दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक मनीष अहिरवार निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी एवं केशव पाल निवासी बरोई के खिलाफ धारा बबीना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। सुनवाई के पश्चात कोेर्ट ने अभियोजक पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्कों को विश्वसनीय मानते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को चार वर्ष 11 माह का साधारण कारावास व 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। संवाद

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