
लखनऊ हाईकोर्ट का फैसला।
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बाहुबली नेता अभय सिंह के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ की खंडपीठ ने दो विपरीत फैसले सुनाए। हत्या के प्रयास समेत अन्य आरोपों के मामले में वरिष्ठ न्यायमूर्ति ए आर मसूदी ने अभय सिंह को तीन सील की सजा सुनाई जबकि न्यायमूर्ति अभय श्रीवास्तव ने अभय को बरी कर दिया। विपरीत फैसले होने के कारण मामले की सुनवाई अब मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में होगी। तीन साल की सजा बरकरार रहने पर बागी सपा नेता अभय सिंह की विधायकी जा सकती है।
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