उरई। 14 साल पहले महिला के साथ मारपीट कर छेड़खानी के मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को दो-दो साल की सजा सुनाई। साथ ही छह- छह हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त साधारण कारावास काटना पड़ेगा।
जालौन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि 18 सितंबर 2011 को जालौन कोतवाली क्षेत्र के कुठौंदा बुजुर्ग निवासी अरविंद सेंगर व काशीपुरा गांव निवासी हरिमोहन ने उसके साथ गाली गलौज की। विरोध करने पर छेड़खानी की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने छेड़खानी सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर दोनों आरोपियों को 23 अक्तूबर 2011 को कोतवाली क्षेत्र से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद 3 नवंबर 2011 को एससी -एसटी एक्ट कोर्ट में आरोप पर दाखिल कर दिया था। कोर्ट में वादी सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज हुए। बुधवार को मामले में सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश एससी – एसटी एक्ट सुरेश कुमार गुप्ता ने दोनों दोषियों को सजा सुनाई।
