संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा

Updated Fri, 15 Nov 2024 01:21 AM IST

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Two years imprisonment for taking away a teenage girl



मैनपुरी। थाना घिरोर क्षेत्र में सात साल पहले ननिहाल आई किशोरी को ले जाने वाले को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने दो साल की सजा सुनाई है। उस पर 6000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

थाना घिरोर क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2017 में किशोरी ननिहाल आई थी। उसकी ननिहाल में अक्सर आने वाला चौटाला यादव निवासी गलामई थाना मक्खनपुर जिला फिरोजाबाद किशोरी को 26 सितंबर 2017 को किशोरी को बहला फुसलाकर ले गया। तलाश के बाद पता नहीं चलने पर उसके नाना ने चौटाला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच करके मुकदमे की सुनवाई करने के लिए उसके खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।

मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने चौटाला केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर चौटाला को किशोरी को भगा ले जाने का दोषी पाया गया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने चौटाला यादव को दो साल की सजा सुनाकर उस पर 6000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।



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