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संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन

Updated Mon, 14 Oct 2024 11:41 PM IST

Two years imprisonment in gangster case

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उरई। गैंगस्टर के मामले में दोष साबित होने पर न्यायाधीश ने दो साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया। तत्कालीन आटा थाना प्रभारी नरेंद्र प्रताप गौतम ने 18 नवंबर 2022 को आटा थाने में ललितपुर कोतवाली क्षेत्र के चंडी मंदिर नई बस्ती निवासी दुर्गाप्रसाद कुशवाहा गैंगस्टर की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में दो मार्च 2024 को आरोपपत्र दाखिल किया था। सोमवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और सबूतों आधार पर अपर जिला जज भारतेंद्र सिंह ने दुर्गाप्रसाद को दोषी पाते हुए दो साल की सजा सुनाई। पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। (संवाद)

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