मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए फॉर्म-7 जमा करने वालों के नाम और एपिक नंबर की अब पहले जांच होगी। ये दोनों बातें सही पाए जाने पर ही उस फॉर्म-7 पर विचार किया जाएगा। इस संबंध में चुनाव आयोग ने रविवार को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. नवदीप रिणवा ने बताया कि चुनाव आयोग की फॉर्म-7 पर स्पष्ट गाइडलाइन हैं। सभी ईआरओ (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) को इन निर्देशों का पालन करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
ये भी पढ़ें – प्रदेश में बढ़ेगा पर्यटन, हाई स्पीड रेल से बढ़ेगी कनेक्टिविटी; अस्पताल होंगे और भी बेहतर..जानिए खास बातें
ये भी पढ़ें – यूपी के 75 जिलों में खुलेगा एक-एक महिला छात्रावास, छात्राओं को मिलेगी हॉस्टल सुविधा, नहीं छोड़नी पड़ेगी पढ़ाई
उन्होंने बताया कि किसी भी मतदाता का नाम सूची से कटवाने के लिए फॉर्म-7 भरा जाता है। इसमें नियम है कि फॉर्म-7 भरकर जमा करने वाला व्यक्ति उसी विधानसभा क्षेत्र का मतदाता हो। उसने अपना नाम और 10 डिजिट का एपिक नंबर भी दिया हो। ईआरओ फॉर्म-7 की जांच के दौरान यह देखेंगे कि मतदाता का नाम और एपिक नंबर नियमानुसार सही हैं कि नहीं। गलत पाए जाने पर उसके फॉर्म पर विचार नहीं होगा।