इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा को सांसद पद के लिए अयोग्य ठहराने की मांग को लेकर एक अधिकार पृच्छा याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर सुनवायी के लिए कोर्ट ने अगले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का आदेशदिया है। 

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 यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्तिअमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने शकील अहमद खान की याचिका पर दिया है। याचिका में वर्ष 2012 में किशोरी लाल के विरुद्ध रायबरेली के कोतवाली में दर्ज राष्ट्रीय ध्वज अपमान के आरोप व भारतीय दंड संहिता के अन्य धाराओं में दर्ज एक एफआईआर का हवाला देते हुए कहा गया है कि किशोरी लाल ने नामांकन के दौरान दिए गए शपथ पत्र में उक्त एफआईआर की बात छिपा ली, लिहाजा वह सांसद के पद पर बने रहने योग्य नहीं हैं। 



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