शीतलहर और घने कोहरे के कारण सड़क दुर्घटनाओं में हो रही वृद्धि को देखते हुए शासन ने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर वाहनों की गति सीमा को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। यह निर्देश शुक्रवार से प्रभावी कर दिए गए हैं।
बुढ़नपुर स्थित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कैंप ओरिएंटल के प्रबंधक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि ठंड और कोहरे के मौसम में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वाहनों की श्रेणी के अनुसार गति सीमा निर्धारित की गई है। नई गाइडलाइन के तहत ट्रक, ट्रेलर और डंपर जैसे भारी वाहन दिन में अधिकतम 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा रात में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकेंगे।
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वहीं, छोटे वाहनों के लिए दिन में 80 किलोमीटर प्रति घंटा और रात में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सीमा तय की गई है। वहीं बसों को दिन में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और रात में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की अनुमति होगी।
उन्होंने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक अधिकतम गति सीमा 80 किमी प्रति घंटा निर्धारित की गई है, जबकि रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक न्यूनतम गति सीमा 60 किमी प्रति घंटा रहेगी।
