पुलिस हरदोई से पीलीभीत गई। दहेज उत्पीड़न के आरोपियों और उनके पड़ोसियों के बयान लिए। नजरीनक्शा बनाया और वापस हरदोई आ गई। इस पूरी प्रक्रिया में विवेचक को महज 45 मिनट लगे। आरोप तय होने के लिए सुनवाई के दौरान सिविल जज जूनियर डिवीजन (एफटीसी महिला अपराध) लवलेश कुमार ने आरोप पत्र खारिज कर दहेज उत्पीड़न के तीन आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया।
शहर कोतवाली क्षेत्र के मंगलीपुरवा निवासी महेश गुप्ता ने 11 सितंबर 2020 को महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि बेटी निशा गुप्ता की शादी पीलीभीत के चौक बाजार थानाक्षेत्र के मोहल्ला मलिक अहमद निवासी लक्ष्य अग्रवाल से की थी। आरोप था कि शादी में कम दहेज लाने का उलाहना देकर पति लक्ष्य अग्रवाल, ससुर विपिन कुमार अग्रवाल, सास पुष्पा अग्रवाल ने निशा का उत्पीड़न किया।
