प्रेमिका के कहने पर उसके होने वाले पति की गोली मारकर हत्या करने के मामले में थाना शाहगंज क्षेत्र के हमीद नगर निवासी आरोपी अरबाज की जमानत अदालत ने खारिज कर दी। जिला जज ने घटना का सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्यों के आधार पर जमानत खारिज करने के आदेश दिए हैं।
थाना हरीपर्वत में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार घटिया निवासी योगेश कुशवाह ने आरोप लगाया कि उनका भाई अजय कुशवाह 8 फरवरी 2025 की रात करीब 9:30 बजे संजय प्लेस जीजी नर्सिंग होम के पास स्थित अपनी दुकान बंद कर घर आ रहा था। रास्ते में सेंट पीटर्स चर्च रोड पर तीन बाइक सवार अज्ञात युवकों ने अजय को गोली मार दी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान कर ज्योति उर्फ कविता, अरबाज, बबलू और शाहरुख को हिरासत में लिया था। आरोपी अरबाज ने पुलिस को बताया कि ज्योति उर्फ कविता की शादी मृतक अजय कुशवाह के साथ 3 मार्च 2025 को होनी थी। वह इस रिश्ते से खुश नहीं थी, इसलिए होने वाले पति की हत्या की योजना बनाई। अजय के आने-जाने का समय प्रेमी को फोन करके बताया और पहचान के लिए अजय का फोटो भी दिया था।
