अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh

Updated Fri, 10 Apr 2026 11:52 AM IST

लूट के 12 साल पुराने मामले में वादी के बयान से मुकरने पर अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया। ठोस साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को खारिज कर राहत दी।


Witness Turns Hostile After 12 Years Court Acquits Robbery Accused Due to Lack of Evidence

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– फोटो : अमर उजाला



विस्तार

लूट और माल बरामदगी के मामले में घटना के 12 साल बाद वादी अपने पूर्व बयानों से अदालत में मुकर गया। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र विकास गोयल ने ठोस साक्ष्य के अभाव में जिला एटा के गांव बंधा निवासी आरोपी मनोज यादव को बरी करने के आदेश दे दिए।


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