लूट के 12 साल पुराने मामले में वादी के बयान से मुकरने पर अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया। ठोस साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को खारिज कर राहत दी।

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