डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि जिन अपराधों में केवल अदालत में शिकायत का प्रावधान है, वहां प्राथमिकी दर्ज करना गलत है। इससे आरोपी को लाभ मिलता है। मातहतों को निर्देश दिए गए हैं कि एफआईआर दर्ज करने से पहले कानून और अपराध के प्रकार की जांच करें, अन्यथा कार्रवाई होगी।

फूलन देवी की बहन रुक्मिणी
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