फ्लाइट छूटने पर बीमा कंपनी द्वारा सही क्लेम न देने पर उपभोक्ता आयोग ने दंपती के पक्ष में फैसला सुनाया। कंपनी को 1.70 लाख रुपये मुआवजा और 15 हजार रुपये अतिरिक्त भुगतान करने के आदेश दिए गए।

फ्लाइट
– फोटो : अमर उजाला
