अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh

Updated Fri, 10 Apr 2026 11:30 AM IST

फ्लाइट छूटने पर बीमा कंपनी द्वारा सही क्लेम न देने पर उपभोक्ता आयोग ने दंपती के पक्ष में फैसला सुनाया। कंपनी को 1.70 लाख रुपये मुआवजा और 15 हजार रुपये अतिरिक्त भुगतान करने के आदेश दिए गए।


Insurance Company Penalized: Ordered to Pay  1.70 Lakh for Missed Flight Claim

फ्लाइट
– फोटो : अमर उजाला



विस्तार

फ्लाइट छूटने के दौरान हुए नुकसान की बीमा कंपनी ने भरपाई नहीं की। पीड़ित ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय में वाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष आशुतोष और सदस्य पारुल काैशिक ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को सेवा में कमी के आधार पर दंपती को 1.70 लाख रुपये देने के आदेश दिए। साथ ही मानसिक कष्ट और वाद व्यय के रूप में 15 हजार रुपये अलग से देने होंगे।


Trending Videos



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *