बिजली विभाग अपने उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए एक दिसंबर से बिजली बिल राहत योजना लागू कर रहा है। इसमें बकायेदारों को सरचार्ज माफी के साथ मूलधन में भी 25 फीसदी की छूट दी जाएगी।

मुख्य अभियंता कपिल सिंधवानी ने बताया कि योजना के प्रचार-प्रसार के लिए तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायत के मुख्यालयों पर होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। गांव-गांव लाउडस्पीकर से मुनादी कराई जा रही है। अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यदि किसी भी उपभोक्ता काे योजना के समझने में दिक्कत होती है तो वह बिजली विभाग के हेल्पलाइन नंबर 1912 पर भी संपर्क कर सकता है।

पंजीकरण कराना अनिवार्य

योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसके लिए उपभोक्ता बिजली विभाग के कार्यालय, जनसेवा केंद्र, यूपीपीसीएल कंज्यूमर एप, फिनटेक प्रतिनिधि, मीटर रीडर और विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org के जरिए पंजीकरण करा सकते हैं। न्याय पंचायत स्तर पर भी कैंप लगाए जाएंगे, जहां उपभोक्ता पंजीकरण कराने के साथ बकाया भी जमा करा सकेंगे।

चोरी के राजस्व निर्धारण में जमा होगा 50 फीसदी

मुख्य अभियंता ने बताया कि जनपद में 17 हजार चोरी के मामले हैं। इन पर 90 करोड़ रुपये का बकाया है। इस योजना में ऐसे उपभोक्ताओं को सरचार्ज के साथ मूलधन में 50 फीसदी की भी छूट दी जाएगी। इसके लिए उपभोक्ता को 2 हजार रुपये जमा कर पंजीकरण कराना होगा। ये 2 हजार रुपये की धनराशि मूलधन जमा करते समय राशि में जोड़ दी जाएगी।

उपभोक्ताओं को मिलेगा किश्तों में भुगतान करने का लाभ

इस योजना में उपभोक्ताओं को एकमुश्त और किस्तों में भुगतान करने का भी लाभ मिलेगा। यदि योजना के अनुसार पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता है तो उपभोक्ता को किसी प्रकार की छूट का लाभ नहीं मिलेगा और लाभार्थी को पूरा बिल जमा करना पड़ेगा।

इस प्रकार मिलेगा योजना का लाभ

प्रथम चरण की एक मुश्त योजना में एक से 31 दिसंबर तक 25 फीसदी, 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक 20 फीसदी और तृतीय चरण में 1 फरवरी से 28 फरवरी तक 15 फीसदी तक का लाभ मिलेगा। किश्तों में भुगतान पर 750 रुपये प्रति माह की किश्त पर 10 फीसदी और 500 रुपये प्रतिमाह की किस्त पर 5 फीसदी तक का लाभ मिलेगा। सभी चरणों में ब्याज पर 100 फीसदी की छूट दी जाएगी।

 



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