आगरा में अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पीड़ित विवाहिता ने मेडिकल कराने से मना कर दिया। इस पर एडीजे (फास्ट ट्रैक कोर्ट) बी नारायणन ने पीड़िता के रिश्ते के देवर ऋषिपाल को बरी करने के आदेश किए।
आगरा में अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पीड़ित विवाहिता ने मेडिकल कराने से मना कर दिया। इस पर एडीजे (फास्ट ट्रैक कोर्ट) बी नारायणन ने पीड़िता के रिश्ते के देवर ऋषिपाल को बरी करने के आदेश किए।
कागारौल थाने में दर्ज केस के अनुसार पीड़िता ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि उनका देवर (चचिया ससुर का पुत्र) ऋषिपाल 8 महीने पहले उन्हें बहलाकर साथ ले गया था। हरियाणा ले जाकर दो महीने तक शारीरिक शोषण किया। विरोध पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देता था।
बाद में आरोपी देवर ऋषिपाल छोड़कर भाग गया। वह लोगों से मदद मांगकर घर पहुंची। पुलिस ने केस दर्ज कर पीड़िता से मेडिकल कराने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। मजिस्ट्रेट और अदालत के समक्ष दिए बयानों में भी विरोधाभास रहा।