UP: Order came for 1400 doctors and 300 hospitals of Meerut, if not accepted then action is decided

सांकेतिक तस्वीर।
– फोटो : Freepik

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डॉक्टर या अस्पताल प्रबंधन किसी भी मरीज को अपने मेडिकल स्टोर से दवा लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अगर ऐसा किया तो उस अस्पताल का पंजीकरण निरस्त किया जाएगा और चिकित्सक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही 13 बिंदुओं पर बुधवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने निजी अस्पतालों और डॉक्टरों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं।

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