आवारा कुत्तों के काटने की लगातार बढ़ती घटनाओं को गंभीर जन-सुरक्षा संकट मानते हुए सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों का असर अब आगरा में साफ दिखाई देने लगा है। सु-मोटो रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-5/2025 में 7 नवंबर 2025 को पारित आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों, अस्पतालों, खेल परिसरों, बस अड्डों (आईएसबीटी सहित) और रेलवे स्टेशनों को आवारा कुत्तों से सुरक्षित करने के लिए कार्ययोजना लागू कर दी है।

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शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य केंद्रों और सार्वजनिक स्थलों पर कुत्तों के काटने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, जिससे विशेष रूप से बच्चों, मरीजों, यात्रियों और आम नागरिकों की जान जोखिम में पड़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जन-सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में राज्यों को ठोस और प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

 



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