Raja Hindustani sentenced to 10 years for culpable homicide, the court also imposed a fine of Rs 20 thousand

सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : सोशल मीडिया

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इटावा जिले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर नौ रूपेंद्र सिंह ने गैर इरादतन हत्या के पांच साल पुराने मामले एक आरोपी को दस साल की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।



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