प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति विवरण देना अनिवार्य किया है। 31 जनवरी 2026 तक 31 दिसंबर 2025 तक अर्जित चल-अचल संपत्ति का ब्योरा न देने पर फरवरी का वेतन रोका जाएगा। आठ लाख से अधिक कर्मचारी प्रभावित होंगे।


UP State government employees must submit details of their assets on the 'Manav Sampada Portal' by January 31

सीएम योगी आदित्यनाथ
– फोटो : अमर उजाला नेटवर्क



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प्रदेश सरकार ने मानव संपदा पोर्टल पर राज्य कर्मियों के चल-अचल संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन करना अनिवार्य कर दिया है। प्रदेश में आठ लाख से अधिक राज्य कर्मचारी हैं। आदेश में कहा गया है कि 31 दिसंबर 2025 तक अर्जित सभी चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा 31 जनवरी 2026 तक पोर्टल पर ऑनलाइन देना होगा। अगर नहीं दिया तो फरवरी में जनवरी माह का वेतन नहीं मिलेगा।

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