Agra Police Files FIRs Against 7 for Wrong-Side Driving Under BNS Section 281

राॅन्ग साइड
– फोटो : AI

विस्तार

सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस ने और सख्त कदम उठाने शुरू किए हैं। आगरा में पहली बार राॅन्ग साइड वाहन चलाने पर 24 घंटे में टेंपो, ऑटो और बाइक चालकों समेत सात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281 में प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। इस धारा में दोषी मिलने पर छह महीने की जेल और एक हजार रुपये तक जुर्माने की सजा का प्रावधान है।

Trending Videos

कालिंदी विहार स्थित 100 फुटा रोड पर 19 फरवरी को गलत दिशा से आ रहे ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार जितेंद्र की मौत हो गई थी। सड़क पर गड्ढे होने की वजह से बाइक फिसल गई थी तभी राॅन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने कुचल दिया था। इस हादसे के बाद पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पुलिस ने सोमवार रात और मंगलवार को शहरभर में अभियान चलाया। अलग-अलग मार्गों पर राॅन्ग साइड में वाहन चला रहे लोगों के चालान काटने के बजाय प्राथमिकी दर्ज की गई।

 



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अभी अभी की खबरें