Girl murdered after misdeed in Farrukhabad, court awarded death sentence in 64 days, fine of Rs 2.20 lakh also

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी
– फोटो : अमर उजाला

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फर्रुखाबाद जिले में सामूहिक दुष्कर्म के बाद बालिका की हत्या करने वाले को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सुमित प्रेमी ने बुधवार को फांसी की सजा सुनाई। दोषी पर 2.20 लाख रुपये अर्थदंड लगाया है। न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

यह सजा चार्जशीट दाखिल होने के 64वें दिन सुनाई गई है। बाल अपचारी की फाइल मुकदमे से अलग की गई है। उसकी सुनवाई किशोर न्यायालय में चल रही है। कंपिल थाना क्षेत्र के एक ग्रामीण ने 12 सितंबर को गांव के शाहिद व उसके बाल अपचारी दोस्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।



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